जशपुर: अन्य राज्यों के नंबर वाली गाड़ियों पर परिवहन विभाग सख्त, 12 महीने से ज्यादा चलने पर लेना होगा CG नंबर
जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दूसरे राज्यों (जैसे झारखंड और ओडिशा) के रजिस्ट्रेशन नंबर पर चल रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन 12 महीने से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में संचालित होता है, तो उसे राज्य का नया पंजीयन चिन्ह (CG नंबर) लेना अनिवार्य है।
राजस्व हानि रोकने के लिए उठाया कदम परिवहन विभाग के अनुसार, कई वाहन मालिक छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी होने के बावजूद पड़ोसी राज्यों से वाहन पंजीकृत कराकर यहाँ चला रहे हैं। यह केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 47 का उल्लंघन है, जिससे शासन को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हो रही है।
NOC जमा करना अनिवार्य विभाग ने सूचित किया है कि ऐसे वाहन स्वामी संबंधित राज्य के परिवहन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर जिला परिवहन कार्यालय, जशपुर में तत्काल प्रस्तुत करें। NOC मिलने के बाद जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन को छत्तीसगढ़ का नया पंजीयन नंबर आवंटित किया जाएगा।
होगी कड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि जो वाहन स्वामी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 और मोटरयान नियमों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।





