परीक्षाओं को लेकर जशपुर कलेक्टर सख्त: 31 मार्च तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, रात 9 बजे के बाद शोर मचाया तो होगी कार्रवाई
जशपुरनगर | 30 जनवरी 2026
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं (हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी) को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए 'साइलेंस जोन' घोषित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास ने जिले की सीमा के भीतर 31 मार्च 2026 तक ध्वनि प्रदूषण और अनावश्यक कोलाहल पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है।
रात 9 बजे के बाद संगीत पर पूर्ण रोक
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान रोकने के लिए रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे या किसी भी प्रकार के तीव्र संगीत बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार का कोलाहल कानूनन अपराध माना जाएगा।
दिन में भी बिना अनुमति नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर
दिन के समय (सुबह 6 से रात 9 बजे तक) भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन द्वारा यंत्रों को जब्त करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में वाहनों के तेज हार्न बजाने पर भी सख्ती बरतने को कहा गया है ताकि राहगीरों और विद्यार्थियों को परेशानी न हो।
अनुमति के लिए कड़े नियम
विशेष परिस्थितियों में यदि लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य है, तो संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) से लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति केवल विशेष शर्तों और तय समय-सीमा के लिए ही दी जाएगी। शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुमति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
कलेक्टर की अपील
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जिले के नागरिकों और आयोजन संस्थाओं से अपील की है कि वे बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दें और जिले में शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
आदेश की मुख्य बातें:
अवधि: 30 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक।
समय: रात 9:00 से सुबह 6:00 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध।
कानूनी आधार: कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई।
कार्रवाई: नियम तोड़ने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जब्ती।





