जशपुर: मेडिकल बिल पास करने के नाम पर रिश्वतखोरी, जिला अस्पताल का ड्रेसर निलंबित
जशपुरनगर: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने बड़ी कार्यवाही की है। जिला चिकित्सालय जशपुर में कार्यरत ड्रेसर श्री किशोर कुमार चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 9 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में ड्रेसर किशोर कुमार चौहान चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के बिल पास करने के एवज में खुलेआम रुपयों का लेनदेन करते नजर आ रहे थे। समाचार प्रसारित होने के बाद विभाग ने इसे गंभीरता से लिया।
अनुशासनात्मक कार्यवाही:
CMHO द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत और गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है।
- नया मुख्यालय: निलंबन अवधि में श्री चौहान का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव तय किया गया है।
- भत्ता: उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।





