गंभीर दिव्यांगों के लिए नियुक्त होंगे ‘विधिक संरक्षक’, समाज कल्याण विभाग ने मांगे आवेदन

गंभीर दिव्यांगों के लिए नियुक्त होंगे ‘विधिक संरक्षक’, समाज कल्याण विभाग ने मांगे आवेदन

जशपुरनगर | राष्ट्रीय स्व-परायणता (Autism), प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy), मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता जैसी गंभीर स्थितियों से जूझ रहे व्यक्तियों की सहायता के लिए अब 'विधिक संरक्षक' (Legal Guardian) नियुक्त किए जा सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

कौन कर सकता है आवेदन? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के तहत, ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें स्वयं के कार्यों के प्रबंधन में कठिनाई होती है, उनके लिए निम्नलिखित पक्ष आवेदन कर सकते हैं:

  • दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता।

  • नजदीकी रिश्तेदार।

  • दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन या संस्थाएं (जहाँ दिव्यांग व्यक्ति निवासरत हो)।

नियुक्ति की प्रक्रिया विधिक संरक्षक की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित ‘स्थानीय स्तरीय समिति’ द्वारा की जाएगी। इच्छुक आवेदक राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के नियम-14 के तहत निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति आवेदन की समीक्षा के बाद सुयोग्य व्यक्ति को विधिक संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी सौंपेगी।

यहाँ करें संपर्क आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने और इस प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, जशपुर में संपर्क कर सकते हैं।

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